गोरखपुर में लाकडाउन का उड़ाया मजाक, दो के खिलाफ दर्ज हुआ पहला मुकदमा

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गोरखपुर। जिले का लाकडाउन मजाक बनाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। नंदानगर और मोहद्दीपुर में गुमटी खोलकर पान- बीड़ी, सिगरेट बेच रहे दो दुकानदारों पर सोमवार की देर रात कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस की गस्त में दुकान खुली मिली। जिले में लाकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यह पहली कार्यवाही हुई। सोमवार की सुबह से सड़क पर मौजूद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लोगों को कोरोना महामारी से बचने के लिए सलाह दे रहे थे।

लेकिन तमाम लोग जबरिया इधर-उधर घूमते रहे। चौराहों पर नाकाबंदी करके पुलिस ने उनको घर तो लौटा दिया। लेकिन हालात नहीं बदले। माहौल को देखते हुए लाकडाउन में लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही का निर्देश जारी हुआ। शासन ने फैसला लिया जो लोग भी इसका उल्लंघन करेंगे। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। गोरखपुर में 23 मार्च से लेकर 25 मार्च तक लाकडाउन की घोषणा की गई है। रविवार को जनता कर्फ्यू में लोगों ने पुलिस- प्रशासन का पूरा सहयोग किया। सोमवार को घर में रहने के बजाय कई लोग दिनभर दौड़ते रहे।

चौराहे पर रोके जाने के दौरान वाहन सवारों ने ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों से बहस की। शाम को पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग दुकान खोल कर सामान बेच रहे हैं। मोहद्दीपुर निवासी राजेश यादव और शाहपुर, नंदानगर जियाउल खान अपनी दुकान खोलकर लोगों को बीड़ी, सिगरेट, गुटका- पान बेच रहे थे। पुलिस ने उनको रंगे हाथ पकड़ लिया। दोनों के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। यहां बता दें कि लाकडाउन के उल्लंघन के आरोप में पूरे उत्तर प्रदेश में 500 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें गाजियाबाद में 70, लखनऊ में 56, नोएडा में 49, कानपुर में 22 , आगरा में 22, मेरठ में 26, मुरादाबाद में 27, प्रयागराज में 17 और गोरखपुर में दो मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का कहना है मंगलवार से बेवजह सड़क पर निकले लोगों के साथ सख्ती की जाएगी। महामारी से निपटने के लिए कार्यवाही जरूरी है।

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