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सावधान! आज रात 9 बजे से लग जाएगा नाइट कर्फ्यू, इमरजेंसी न हो तो रहें अपने घर

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गोरखपुर। आज रविवार की रात नौ बजे से नाइट कफ्र्यू का नियम लागू हो जाएगा। यह व्यवस्था फिलहाल 11 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य तरह की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगी रहेगी। चौराहों और नाकों पर पुलिस चेकिंग करेगी। वैध परिचय पत्र न होने पर चालान काटकर कार्रवाई करेगी। कोविड प्रोटोकाल के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्ती बरतेगी। रविवार की सुबह पुलिस ने इस बात की सूचना जारी कर दी। चौराहों पर लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम से भी लोगों को सूचना दी जाएगी।

इस तरह से इनको मिलेगी छूट
भारत सरकार के अधिकारी और कर्मचारी
राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी
इनके स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालय
प्राधिकरण, ऑटोनॉमस बॉडी के अधिकारी
आपातकालीन सेवाएं
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी चिकित्सा प्रतिष्ठान
पुलिस
जेल
होमगाड्र्स
नागरिक सुरक्षा
अग्निशमन
आपातकालीन सेवाएं
जिला प्रशासन
वेतन
कोषागार कार्यालय
बिजली कार्यलय
पानी
स्वच्छता
सार्वजनिक परिवहन
एयर, रेलवे, बस मैनेजमेंट
एनआईसी
एनसीसी
नगर पालिका
अन्य सभी आवश्यक सेवाएं – वैलिड आईकार्ड दिखाने पर
सभी प्राइवेट स्वास्थ्यकर्मी
डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल सेवाएं

शादी में छूट, 10 बजे तक निपटाएं लगन
जिला प्रशासन ने पहले से तय शादी और विवाह के कार्यक्रमों में थोड़ी राहत दी है। इसके लिए कोविड-19 गाइडलाइन को सेंट परसेंट फॉलो करना होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी मैरेज हॉल या बंद कमरे में कैपासिटी का 50 परसेंट और अधिकतम 100 व्यक्तियों तक लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। शादी वाले स्थानों पर फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सेनेटाइजर की व्यवस्था भी करनी होगी। लेकिन सभी कार्यक्रमों को रात 10 बजे तक पूरा कर लेना होगा।

इन परिस्थितियों में मिलेगी राहत
– गर्भवती महिलाओं और मरीज
– एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन जाने वाले पैसेंजर्स को, टिकट दिखाने पर
– जरूरी सामानों के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा
– डेयरी, दूध, पशु चारा, फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं व चिकित्सा उपकरण
– एटीएम
– प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वैलिड आईकार्ड दिखाने पर
– टेलीकॉम, इंटरनेट सर्विस, केबल सर्विस आदि सेवाएं
– खाद्य, फॉर्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों के साथ आवश्यक वस्तुओं का डिस्ट्रिब्यूशन ई-कॉमर्स के जरिए
– पेट्रोलपंप, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस का गोदाम और डिस्टिब्यूशन प्वाइंट
– प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस
– ऐसी सर्विसेज जिन्हें रेग्युलर प्रॉसेसिंग की जरूरत हो

यह भी दिए गए निर्देश
– पुलिस विभाग की तरफ से विभिन्न स्थानों पर बैरिकेटिंग कर नाइट कर्फ्यू का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।
– नियमित जांच कर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
– सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित हों। कोविड हेल्प डेस्क पर पोस्टर लगाए जाएं।
– सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।
– सेनेटाइजर की व्यवस्था की जाए।
– बुखार, सर्दी और खांसी वाले व्यक्ति को एंट्री न दी जाए।
– हर किसी की थर्मल स्कैनिंग जरूर कराएं।
– सभी कार्यालयों, बड़े प्रतिष्ठानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट आदि पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया जाए और कोविड-19 के बचाव और नियंत्रण से जुड़ा प्रचार-प्रसार किया जाए।

मीडिया कर्मचारियों को मिलेगी छूट, होगा अखबार का वितरण
जिलाधिकारी ने बताया कि इस दौरान मीडियाकर्मियों को आवागमन की छूट रहेगी। अखबार वितरण से जुड़े लोग भी आसानी से अपना काम कर सकेंगे। इस संबंध में भी गाइड लाइन जारी की गई है।

“11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त हर किसी की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। शहर में बैरियर लगाकर चेकिंग की जाएगी। केवल आवश्यक सेवाओं के अधिकारी/कर्मचारी को वैध आईडी कार्ड प्रस्तुत करने पर छूट प्रदान की जाएगी। उक्त नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियो के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम- 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत धारा 188 भादवि के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।”
– दिनेश कुमार पी, एसएसपी, गोरखपुर

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