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अब फसल में आग लगने पर किसानों को घर बैठे मिल जाएगा मुआवजा, जानिए पूरी प्रक्रिया

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गोरखपुर। गर्मी में गेहूं की मड़ाई काम तेजी से चल रहा है। लेकिन अधिकांश जगहों पर आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। खेतों में खड़ी फसल जलने से किसान परेशान हैं। अगलगी से हर साल किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों की समस्या को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत दी है। खेत के भीतर या फसलों में आग लगने पर उन्हें मुआवजे के लिए अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आनलाइन आवेदन करके वह घर बैठे मुआवजा की रकम पा सकेंगें। आनलाइन आवेदन करने के एक हफ्ते के भीतर जांच पूरी करके किसानों के एकाउंट में मुआवजा भेज दिया जाएगा। सीएम ने कहा है कि कोई भी आवेदन आने पर तत्काल जांच पूरी कराई जाए। आग लगने पर मिलने वाली सहायता राशि भी दोगुनी कर दी गई है।

90 दिन के भीतर कर सकते हैं आवेदन
सीएम योगी ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इसी के मद्देनजर अब 2018 में खेत-खलिहान दुर्घटना सहायता योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को देने के लिए दुर्घटना दावा करने की समय सीमा बढ़ाकर 60 से 90 दिन कर दी गई है। इसमें शार्ट सर्किट से हुई अग्नि दुर्घटना को भी शामिल किया गया है। किसानों की भरपूर सहायता के लिए सीएम योगी ने इस योजना के तहत मिलने वाली मुआवजे की धनराशि भी बढ़ा दी है। पांच एकड़ की जोत पर मिलने वाली 20 हजार की सहायता राशि को बढ़ाकर 40 हजार रुपए कर दिया है। जबकि ढाई एकड़ की जोत पर मिलने वाली सहायता राशि को 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपए किया गया है। इसी प्रकार पांच एकड़ से अधिक जोत पर सहायता राशि पहले 30 हजार रुपए मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 50 हजार रुपए किया गया है। किसी एक स्थान पर आग से सामूहिक क्षति की धनराशि दो लाख या अधिक होने पर डीएम अंतिम फैसला लेंगे।

यह की गई है व्यवस्था
ढाई एकड़ तक फसल पर 30 हजार रुपए मुआवजा
पांच एकड़ फसल पर 40 हजार रुपए
पांच एकड़ से अधिक जोत पर 50 हजार का मुआवजा
दो लाख से अधिक मुआवजे पर डीएम लेंगे फैसला

आनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर पा सकेंगे मुआवजा
रबी कटाई सत्र में बिजली के तारों में शार्ट सर्किट, अन्य कारणों से फसल में आग लगने पर किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री खेत-खलिहान दुर्घटना सहायता योजना बनाई गई है। इसके तहत फसल नष्ट होने के एवज में किसानों को मुआवजा देने की व्यवस्था है। यह सरकारी मदद पाने को किसानों को पोर्टल पर आवेदन करना होगा। मंडी परिषद से संचालित खेत-खलिहान दुर्घटना सहायता योजना की विस्तृत जानकारी मंडी समिति के कार्यालय से भी दी जा रही है। हादसे के बाद मुआवजा के लिए किसान किसी भी जनसेवा केंद्र पर ई— डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रभावित किसानों के आवेदन पर क्षेत्र के एसडीएम, तहसीलदार और लेखपाल मौके पर जांच करेंगे।

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