गोरखपुर। लॉक डाउन फोर के अंतिम चरण में दुकानों को रोस्टर वाइज खोलने की अनुमति जिला प्रशासन ने दे दी है। बिना पास के दुकानों को खोला जा सकेगा बशर्ते की तय दिन और समय के साथ सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन दुकानदार करेंगे। मॉल शॉपिंग कांपलेक्स, होटल और रेस्टोरेंट और सैलून के अलावा ज्यादातर दुकानें खुल सकेंगी। शहर के व्यापारी कई दिनों से प्रशासन के अधिकारियों से दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग कर रहे थे। जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि हर किसी को रोस्टर का पालन करना होगा। यदि गड़बड़ी पाई गई तो दुकान सीज करने के साथ— साथ लॉक डाउन के उल्लंघन में भी कार्रवाई की जाएगी। शाम सात बजे से लेकर सुबह सात बजे तक लोगों के घर से निकलने पर रोक जारी रहेगी।
मिठाई के दुकानदार देंगे होम डिलीवरी
होम डिलीवरी देने की शर्त पर मिठाई, बेकरी, आईस्क्रीम, मीट, मछली, अंडा और किराना स्टोर्स पूरे हफ्ते खुलेंगे। लेकिन अन्य दुकानों को रविवार को बंद रखा जाएगा। इस दायरे में दवा की दुकानें नहीं आएंगी। कंटेनमेंट, बफर जोन में आवश्यक इमरजेंसी सेवाओं के अलावा बाकी सभी तरह की गतिविधियों पर रोक रहेगी। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन के तहत कार्रवाई की जाएगी।
होम डिलीवरी सेवाएं सिर्फ सुबह सात से शाम सात
जिलाधिकारी ने बताया कि सभी होम डिलीवरी सेवाएं ( दवा के अतिरिक्त) सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक ही संचालित होंगी। डिलीवरी ब्वायज को मास्क/फेसकवर/ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही होम डिलीवरी पोर्टल का संचालन करने वालों को अपने डिलीवरी ब्वॉय की नियमित थर्मल स्कैनिंग से जांच करनी होगी।
इन शर्तों पर खुलेंगी दुकानें
दुकान के सामने/अन्दर एक साथ एक समय में अधिकतम पांच से अधिक ग्राहक नहीं खड़े होने चाहिए, उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कम से कम दो गज की दूरी जरूरी होगी।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, फेस कवर/फेस मास्क, ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा। दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था जरूरी है। किसी भी ग्राहक को बिना मास्क कोई सामग्री नहीं दी जाएगी।
दुकानों में सोशल डिस्टेन्सिग (6 फीट की दूरी) का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।
हाथ धोने/सैनिटाइजर/व्यक्तिगत साफ-सफाई के लिए व्यवस्था करनी होगी।
दुकानदार/दुकान के कार्मिंकों/ग्राहकों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा।
दुकानदार/प्रतिष्ठान के प्रबन्धक, बुखार/सर्दी/खांसी के लक्षण वाले ग्राहकों/कार्मिकों को प्रवेश नहीं देंगे।
दुकान को दिन में कई बार सैनिटाइज/सफाई सोडियम हाइपोक्लोराइड के 1 प्रतिशत घोल/ब्लीचिंग पाउडर के 03 प्रतिशत घोल से कराना होगा।
बड़ी दुकानों-प्रतिष्ठानों के लिए यह नियम
बड़ी दुकानों/प्रतिष्ठान, जिसमें 30 से अधिक कार्मिक कार्य करते हों, ऐसे प्रतिष्ठान को 50 प्रतिशत कार्मिक की क्षमता से ही संचालित किया जाएगा यानी अधिकतम एक साथ 15 से अधिक कार्मिक कार्य नहीं करेंगे। वहीं बड़ी दुकानों/प्रतिष्ठान पर कर्मचारियों या ग्राहकों को प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
