गोरखपुर। शहर के भीतर मरीजों से मनमानी किराया वसूलने पर लगाम लगाने का निर्देश जिला प्रशासन ने दिया है। कई दिनों से मिल रही शिकायत पर रविवार को एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव और एसपी सिटी सोनम कुमार ने मेडिकल कॉलेज पुलिस चौकी पर एंबुलेंस संचालकों और ड्राइवरों संग बैठक करके निर्धारित किराया लेने की बात कही। एंबुलेंस का किराया तय होने से आम लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। इसके पहले कोरोना का शव पहुंचाने के लिए नगर निगम ने एंबुलेंस की सुविधा मुहैया कराई थी। नगर निगम की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि यदि कोई एंबुलेंस ड्राइवर इससे ज्यादा पैसा मांगता है तो शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
जिला प्रशासन ने तय किया यह रेट
— शहर में आक्सीजन के साथ छोटी एंबुलेंस मारुति वैन/ टवेरा /बोलेरो का रेट 1500 रुपए
— बिना आक्सीजन के 1000 रुपए रेट होगा। शहर से बाहर जाने पर 15 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट देना होगा।
— वेंटीलेटर एंबुलेंस में अटेनडेंट के साथ शहर में 3000 रुपए देना होगा। शहर के बाहर जाने पर 15 रुपए प्रति किलोमीटर अतिरिक्त चार्ज देना होगा।
— शहर में लाइफ सपोर्ट बड़ी एंबुलेंस फोर्स, बिंगर, ट्रेवलर शहर के भीतर 5000 रुपए और शहर के बाहर जाने पर 15 रुपए प्रति किमी के हिसाब से अतिरिक्त देना होगा। इसमें वेंटीलेटर और आक्सीजन रहेगा।
डेड बॉडी ले जाने का रेट
सामान और कोरोना पेशेंट की बॉडी मेडिकल कालेज से या शहर में कहीं से भी राजघाट तक ले जाने के लिए 1500 रुपए और शहर के बाहर जाने पर 15 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना होगा।
नगर निगम चला रहा अपना एंबुलेंस
कोरोना संक्रमितों की दुखद मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए राजघाट तक शव ले जाने वाले एंबुलेंस ड्राइवर मनमानी नहीं कर सकेंगे। अवैध वसूली की शिकायत सामने आने पर नगर निगम ने आधा दर्जन एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है। फोन करने पर नगर निगम के ड्राइवर एंबुलेंस से शव लेकर राजघाट जाएंगें। इस काम के लिए लोगों को जहां 1500 रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं गरीब व्यक्तियों, लावारिस हाल लोगों और असहायों को निशुल्क सुविधा मिलेगी। रविवार को नगर निगम की तरफ से यह सुविधा शुरू की गई है। महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि परिजनों को जहां—तहां भटकना नहीं पड़ेगा। कोई भी एंबुलेंस वाला उनसे अवैध वसूली नहीं कर सकेगा। अंत्येष्टि स्थल तक कोविड-19 से मृतक व्यक्ति को ले जाकर परिजन विधिपूर्वक दाह संस्कार करा सकेंगे।
गरीबों से नहीं लेंगे कोई पैसा
नगर निगम की तरफ से चलने वाले शव वाहनों का रेट 1500 रुपया निर्धारित किया गया है। यदि कोई गरीब व्यक्ति है तो उसे बीपीएल कार्ड दिखाने पर इससे छूट मिलेगी। गरीबों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। गरीबों के अलावा लावारिसों के शव, असहाय व्यक्ति या किसी अन्य अकेले की मौत होने पर भी नगर निगम पैसा नहीं लेगा। शव को उठाकर अंत्येष्टि स्थल तक पहुंचाने में आने वाला सारा खर्च नगर निगम वहन करेगा। इस व्यवस्था का नोडल अफसर उप नगर आयुक्त को बनाया गया है।
सेवा के लिए इन नंबरों पर करें फोन
8112689131
9984231534
6390588183
9838173544
7007751608
8840649279
9936978849
8736991542
ये संभालेंगे जिम्मेदारी, यहां होगी शिकायत
एंबुलेंस मिलने में किसी तरह की असुविधा होने या ड्राइवरों के संबंध में कोई सूचना देने के लिए नगर निगम अधिकारियों के नंबर भी जारी किए गए हैं।
उप नगर आयुक्त/नोडल अधिकारी – 7311180304
मुख्य अभियन्ता – 7311180326
नगर स्वास्थ्य अधिकारी – 7311180345
कर्नल सीपी सिंह – 9361085555।
कन्ट्रोल रूम : फोन नं0 0551-2342621
टोल फ्री नं. 1800-180-3456
फोन नं. 0551-2336950
मो.नं. 7311180390
