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पूर्व मंत्री पप्पू जायसवाल के खिलाफ होगी एफआईआर, कोर्ट ने दिया आदेश

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गोरखपुर। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जितेंद्र जायसवाल उर्फ पप्पू भइया के खिलाफ शाहपुर में थाना में एफआईआर दर्ज होगी। बिदके हाथी के शिकार बने महावत रफीफ की पत्नी बदरुननिशा ने कोर्ट में आवेदन करके पति की मारपीट करके हत्या का आरोप लगाया था। महिला के आवेदन पर सीजेएम ने पूर्व मंत्री, उनके मैनेजर जगदीश सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके विवेचना का आदेश दिया है।

पहले देवर की हुई मौत, बाद में पति की गई जान
एक फरवरी 2019 को पप्पू जायसवाल का हाथी बिदक गया। हाथी के हमले में महावत रफीक की मौत हो गई। इसी मामले में रफीक की पत्नी बदरुनिशा ने कोर्ट में अर्जी दी। कहा कि उसके देवर इश्तियाक जंगल तिनकोनिया नंबर एक स्थित पप्पू जायसवाल के फार्म हाउस में काम करते थे। फार्म हाउस में हाथी के कुचलने से इश्तियाक की जान चली गई। तब पप्पू जायसवाल और उनके मैनेजर ने महिला के पति रफीक पर हाथी की देखभाल करने का दबाव बनाया। हाथी की देखभाल करने से मना करने पर उसके पति को पिटाई करने लगे। उसे वेतन भी नहीं देते थे।

घर से बुलाकर ले गए, पीटकर मार डाला
महिला ने कोर्ट की अर्जी में बताया है कि एक फरवरी 2019 की सुबह पप्पू जायसवाल के मैनेजर जगदीश उसके घर पहुंचे। उसके पति रफीक घर पर मौजूद थे। मैनेजर उनको साथ लेकर फार्म हाउस पर लेकर चले गए। शाम चार बजे पप्पू जायसवाल के ड्राइवर के मुन्नू पहुंचा। उसने कहा कि तुम्हारे पति की हालत नाजुक है। तुम जल्दी से फार्म हाउस पर चलो। वह पहुंची तो वहां जीप में उसके पति घायल हाल नजर आए। आनन—फानन में रफीक को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बदरुनिशा ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा है कि उसके पति ने मौत होने के पहले बताया था कि उसकी पिटाई की गई है। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति को हाथी ने नहीं मारा बल्कि उसकी पीटकर जान ले ली गई। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शाहपुर पुलिस को आदेश जारी किया। पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज करके विवेचना की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव सरकार में खेल राज्यमंत्री रह चुके जीतेंन्द्र जायसवाल उर्फ पप्पू भैया को 1994 में जंगल धूषड़ के तत्कालीन ग्राम प्रधान खदेरू की हत्या के मामले दोषी साबित होने वर्ष 2016 में आजीवन कारावास की सजा भी हो चुकी है।

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